e-shram card ई-श्रमिक पंजीकरण (ई-श्रम कार्ड ) क्या है ई- श्रम कार्ड बनाने की सम्पूर्ण जानकारी

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e-shram card online 2021 असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं. ई-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रहेगा. ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा. ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है।

ई-श्रम कार्ड के बारे में जानकारी about e-shram card:

प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी ने श्रमिकों के लिए एक योजना आरम्भ की है. श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय ने एक ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है. जिससे श्रमिकों को इस पोर्टल के द्वारा वहुत सारी जानकारियों का पता चलेंगा. आज हम आपको इस पोर्टल के आवेदन करने की प्रक्रिया, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, एवं जरूरी दस्तावेजों के बारें में बतायेंगे.

ई-श्रम कार्ड क्या है what is e-shram card:

उत्तर प्रदेश ई श्रम कार्ड एक 12 अंकों वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर होता है. ई-श्रम कार्ड इस कार्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक ऑनलाईन डेटाबेस तैयार किया जायेंगा. जिसमें उनके आधार कार्ड को लिंक किया जायेगा. जिससे मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को एक साथ जोड़ा जायेंगा. इसमे श्रमिकों का नाम, पता, रोजगार, शैक्षणिक योग्यता, जिस कार्य में वह कुशल हो, और उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जायेंगी. श्रमिक जरुरत पड़ने पर मोबाइल नंबर , विवरण और वर्तमान पता आदि बदल सकते हैं.

ई-श्रम कार्ड कौन-कौन श्रमिक बनवा सकते है:

इस कार्ड को 16 से 59 साल का कोई भी श्रमिक ई-श्रम कार्ड को बनवा सकता है. इस कार्ड के लिए पंजीकरण करने वाला व्यक्ति ईपीएफओ या ईएसआईसी में पजीकृत नहीं होना चाहिए. इनमे पंजीकृत व्यक्ति इस कार्ड को बनवा नहीं सकते. ये श्रमिक बनवा सकते है-

  • कृषि मजदूर,
  • दूध का कारोबार करने वाले किसान,
  • सब्जी और फल विक्रेता,
  • प्रवासी मजदूर,
  • ईंट भट्ठा श्रमिक,
  • छुआरे, सॉ मिल के कर्मचारी,
  • बीडली रोलिंग,
  • लेबलिंग और पैकिंग,
  • बढ़ई, रेशम उत्पादन श्रमिक,
  • मनरेगा वर्कर्,
  • सड़क पर सामान बेचनेवाले,
  • घर की नौकरानी,
  • रेशम उत्पादन कार्यकर्ता,
  • ऑटो चालक,
  • रिक्शा चालक,
  • अखबबार बेचने वाले,
  • नमक श्रमिक,
  • टेनरी वर्कर्स,
  • भवन और निर्माण श्रमिक,
  • चमड़ा श्रमिक,
  • घरेलू श्रमिक,
  • नाई,

ई-श्रम कार्ड बनवाने से क्या-क्या फायदे:

ई-श्रम कार्ड बनवाने से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त होंगा. ई-श्रम कार्ड बनाने से राज्य के सभी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा. पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
आदि जैसी कई योजनाओं का लाभ प्राप्त होंगा. ओर भी बहुत से फायदे होगे. ओर श्रमिकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है।

ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए इन मुख्य दस्तावेज़ की आवश्यकता है:

आप ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करना चाहते है. तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. जरुरी दस्तावेज —-

  • आधार कार्ड संख्या
  • आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र

e-shram card registration, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ. होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम पर क्लिक करें. फिर पेज पर आपको अपना आधार लिंक मोबाईल नंबर, कैप्चा कोर्ड, ईपीएफओ और ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज करना होंगा. अब आपको आपके आगे बढ़ते हुए मोबाइल नंबर पर OTP भेजने के विकल्प पर क्लिक करना होंगा. फिर इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में टाईप करना होंगा. अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होंगा. आप ई-श्रम पंजीकरण के बाद आप आवेदन कर सकते हैं. आप को आधार की जानकारी और अन्य पूछी गयी जानकारियां जैसे – आवेदक का नाम , पता , शिक्षा , पेशा ,
स्किल , बैंक विवरण आदि जानकरियां देनी होगी. इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा.

ई-श्रम कार्ड योजना का उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, प्लेटफार्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक आदि जैसो का एक डेटाबेस तैयार किया गया है. सभी श्रमिकों योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है. इसके अलावा श्रमिकों के लिए यह पोर्टल Covid-19 जैसी किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के मददगार साबित होंगा.

ई-श्रम कार्ड पंजीकरण करने के बाद सरकार ने बीमा की शुरुआत की है:

इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बीमा कवर भी शुरू किया है. अगर श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को दो लाख की अनुदा राशि प्रदान करेंगी. ओर यदि दुर्घटना के समय पर श्रमिक स्थाई विकलांग या आंशिक विकलांग हो जाता है. तो सरकार श्रमिक को एक लाख की अनुदान राशि प्रदान करेंगी.

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